नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

गया : नाबालिग पुत्री से एक साल तक दुष्कर्म करने और अबॉर्शन कराने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा मिली है. गया सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज सह एडीजे-7 नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

स्पेशल पीपी पॉक्सो वकील सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 के जुलाई महीने का है. जब नाबालिग पुत्री ने पिता द्वारा एक साल तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई थी. इसके बाद उसे इस्लामपुर ले जाकर अबॉर्शन कराने के दौरान पिता को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से वह गया जेल में बंद है.

पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज एडीजे-7 नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपित अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. यह मामला गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र का है.

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के वकील सुनील कुमार ने बताया कि अभियुक्त सुरेंद्र पासवान को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि अभियुक्त के द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ 1 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया था. जब वह गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन करवाने के लिए इस्लामपुर ले जाया गया. जहां पिता को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज होने के डेढ़ वर्ष के बाद यह सजा सुनाई गई है. यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार के द्वारा सुनाई गई.

रिपोर्ट : राममूर्ति पाठक

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