दसवीं जेपीएससी के ओएमआर सीट को मैनुअल जांच करने की याचिका खारिज
Ranchi-झारखंड हाईकोर्ट ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी मामले में ओएमआर सीट को मैनुअल जांच करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि प्रार्थी अभिनव कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ओएमआर शीट को दोबारा जांच करने की मांग थी. सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय कुमार पिपरवार ने कहा कि ओएमआर शीट की मैनुअल जांच संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जांच ऑटोमैटिक प्रोसेस से की जाती है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया.
सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के द्वारा 2017 में आयोजित झारखंड स्टेट सब इंस्पेक्टर 2017 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
बता दें कि पुलिस कर्मियों के लिए एक परीक्षा आयोजित कर पुरुष उम्मीदवार को 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ और महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. लेकिन सरकार ने बाद में एक नियमों को संशोधित कर पुरुषों के लिए 60 मिनट में 8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 4 किलोमीटर में कर दिया था.
इसके बाद असफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एस एम प्रसाद की अदालत में हुई.
अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि जिस दिन से अधिसूचना जारी किया गया उसी दिन से मान्य होगा. अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा तो जेपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पिपरवार ने अपना पक्ष रखा.
रिपोर्ट- प्रोजेश
दसवीं जेपीएससी के ओएमआर सीट को मैनुअली जांच करने की याचिका खारिज
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