रांची : सातवीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होगा. इसके लिए जेपीएससी ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है और संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए अनुमति मांगी है. अब इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होगी.
कुमार सन्यम की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने यह मुद्दा उठाया था कि राज्य सरकार के पास प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन इसके बाद भी जेपीएससी ने पीटी परीक्षा में आरक्षण दे दिया है. पिछली सुनवाई को जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार की थी और उसी के तहत आज शपथ पत्र दाखिल कर संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है. इस मामले में 15 फरवरी को सुनवाई होगी.
इस मामले पर अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है. 15 गुना कोटिवार रिजल्ट जारी किया जाना था लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण देकर गलत कर दिया. अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. अनारक्षिण श्रेणी में 782 नये अभ्यर्थी अब पास होंगे. जिसका कटऑफ 260 से 248 कर दिया है. बता दें कि जेपीएससी पीटी आरक्षण मामले में अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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