Lease allotment case – CM Hemant को मिली बड़ी राहत

New Delhi-सुप्रीम कोर्ट से लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.   

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में चल रहे पीआईएल की सुनवाई पर रोक लगा दी है.

अदालत ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के दौरान शिव शंकर शर्मा की ओर से कहा गया कि उन्हें जान-माल की खतरे की

बात करते हुए सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गयी.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रार्थी को सुरक्षा देने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दावा किया गया कि इस मामले की जांच के

दौरान उसे कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसे कोर्ट के आदेश पर सीलबंद लिफाफे में पेश कर दिया गया.

अदालत ने ईडी को कहा कि वह इस मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है.

लेकिन इस मामले से संबंधित हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर रोक रहेगी.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में 29 अगस्त को लीज आवंटन, मुखौटा कंपनियों में निवेश के

साथ ही खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले की सुनवाई होनी थी. जिस पर अब रोक लगा दी गयी है.

लीज आवंटन बड़ी राहत : मामले में हाई कोर्ट में हो रही थी सुनवाई

राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट के 3 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

याचिका में कहा गया था कि रूल्स का पालन किए बिना ही झारखंड हाईकोर्ट में उक्त दोनों याचिकाएं दाखिल की गई है,

यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.

लेकिन हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के योग्य मानते हुए मेरिट पर सुनवाई कर रही थी.

रिपोर्ट- प्रोजेश

शपथ ग्रहण करते ही बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ उछला अपहरण का मामला

kolkata cash scandal: तीनों कांग्रेसी विधायकों को कोलकता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत

Share with family and friends: