रांची: प्रमिका की हत्या के हत्या के दोषी युवक संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सोमवार को यह फैसला अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरवा की अदालत ने सुनायी.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किये गये.मृतका के भाई चुनमू उरांव के सदर थाना में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी संजीव कुमार और मृतका कुसुम कुमारी दोनों आदर्श नगर कोकर चौक स्थित संजय पडिय के मकान में बतौर किरायेदार पति-पत्नी के रूप रहते थे, घटना से तीन महीने पहले संजीव कुमार देवघर अंतर्गत अपना गांव कैरो चला गया.
वहां जाकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली.इसकी जानकारी उसने कुसुम कुमारी को भी दी,यह जानकार कुसुम कमारी उसका विरोध करने लगी.
10 जून 2019 की शाम चार बजे संजीव कुमार देवघर से रांची आया और कुसुम को देवघर ले गया. इसके बाद कुसुम कुमारी का कुछ पता नहीं चला.
17 जून 2019 को मधुपुर के विद्यासागर और मदन कांटा स्टेशन के बीच कुसुम कुमारी का शव पाया गया.