जहानाबाद: जहानाबाद में न्यायालय ने हत्या के दो अलग अलग मामलों में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही हत्या के आरोपियों को 25000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे 2 ने फैसला सुनाया है। बता दें कि जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र के कोडिहरा गांव में वर्ष 2019 एवं 2022 में दो भाइयों की हत्या कर दी गई थी। हत्या मामले में अलग अलग मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया। न्यायलय में मामले की सुनवाई में एक मामला में 8 और दूसरे मामले में 10 गवाहों के गवाही के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास और 25000 रूपये का अर्थदंड सुनाया है। मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता बिंदु भूषण सिंह ने बताया कि कोडिहरा गांव में वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी।
हत्या मामले में मुख्य गवाह मृतक के भाई की भी हत्या वर्ष 2022 में अपराधियों ने कर दी थी। दोनों मामले में मुकदमा चल रहा था जिसमें गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जहानाबाद से गौरव सिन्हा की रिपोर्ट
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