गया: सीमा शुल्क आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया (Gaya Airport) के अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई में मंगलवार को बैंकॉक से आने वाले यात्रियों के सामान के जांच के दौरान एक यात्री के सूटकेश से 8.360 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) एवं 1.00 किलोग्राम चरस बरामद किया है। सीमा शुल्क की टीम ने मादक द्रव्यो एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया एवं यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
जब्त किए गए हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) एवं चरस की कुल अनुमानित मूल्य रूपये 8.56 करोड़ है। ज्ञात हो विगत दस दिनों में सीमा शुल्क (निवारण) पटना के द्वारा हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) एवं चरस की दुसरी बड़ी बरामदगी है। विगत वर्षो में मादक पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती की कारवाई है। इस बड़ी कार्यवाई के लिए सीमा शुल्क, पटना के आयुक्त डॉ यशोवर्धन पाठक ने सीमा शुल्क अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया के अधिकारियों के कामयाबी को सराहा है।
सीमा शुल्क अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया के अधिकारियों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के सामानों के जांच के दौरान बैंकॉक से आने वाले विमान संख्या TG 327 के एक महिला यात्री चेनचीरा दनफायू के सूटकेश के स्कैन के दौरान कुछ संदेहास्पद सामान देखा। इसके बाद सूटकेश को खुलवाकर जांच की तो सूटकेश में प्लास्टिक पाउच में हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) एवं चरस बरामद किया जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। यात्री चेनचीरा दनफायू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यात्री चेनचीरा दनफायू मूलतः थाईलैंड की रहने वाली हैं।
यह कार्रवाई पिंकी कुमारी, संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क पटना के नेतृत्व में सीमा शुल्क अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया के सहायक आयुक्त राम करन साफी एवं अन्य अधीक्षकों व निरीक्षकों के द्वारा की गई। फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि उक्त हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) एवं चरस कहाँ ले जाया जा रहा था एवं इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए आगे अन्य विधि सम्मत जरुरी करवाई की जा रही है।
विदित हो कि पिछले कुछ समय से सीमा शुल्क (निवारण) पटना के आयुक्त डॉ यशोवर्धन पाठक के दिशा निर्देश में तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा और भी अधिक प्रबलता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसमें संलिप्त लोगों के विरुध मादक द्रव्यो एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विगत दिनों में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों खासकर गांजा/ हाइड्रोपोनिक वीड्स (मारिजुआना) /चरस के अनेकों तस्करी के प्रयासों को नाकाम करते हुए इसकी जब्तियाँ की गई है। तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारीयों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।
https://www.youtube.com/@22scopestate/videos
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गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट
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