झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मंजू नाथ भजंत्री की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में जारी है सुनवाई

रांची: झारखंड में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजू नाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया था।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दिया है। फिलहाल, शीर्ष अदालत ने भजंत्री को कोई राहत नहीं दी है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में चल रही है।

गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को मंजू नाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने का आदेश दिया था। इसके बाद, वर्ष 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें इन कार्यों से दूर रखा गया था। चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्हें रांची डीसी के पद से हटाकर वरुण रंजन को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था।

हालांकि, हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने मंजू नाथ भजंत्री को फिर से रांची डीसी के पद पर बहाल कर दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा।

 

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