36 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट पर अवैध निर्माण का मामला, नगर निगम ने भेजा नोटिस

36 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट पर अवैध निर्माण का मामला, नगर निगम ने भेजा नोटिस

रांची: रांची में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे 36 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट संचालकों पर नगर निगम ने अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया है। सभी संचालकों को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर प्रशासक की अदालत में दोपहर 1 बजे होगी। अगर संचालक समय पर जवाब नहीं देते, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई जांच

झारखंड हाईकोर्ट ने शहर में बहुमंजिला भवनों पर अवैध रूप से चल रहे बार-रेस्टोरेंट की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने जांच शुरू की। जांच में केवल दो बार-रेस्टोरेंट के नक्शे स्वीकृत पाए गए। अन्य सभी बार-रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

लाइसेंस पर उठे सवाल

नगर निगम द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बार-रेस्टोरेंट्स को ट्रेड लाइसेंस, उत्पाद विभाग से बार लाइसेंस, और एफएसएसएआई से फूड लाइसेंस जारी किए गए हैं। ये बार-रेस्टोरेंट बहुमंजिला भवनों की छत पर चल रहे हैं, जिनका मुख्य नक्शा स्वीकृत है। हालांकि, छत पर बनी अस्थायी संरचनाओं के लिए नक्शा स्वीकृत नहीं लिया गया है।

अतिक्रमण मुक्त होंगे जलस्त्रोत

रांची के जलस्त्रोतों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए जिला प्रशासन फिर से सक्रिय हो गया है। कांके डैम, हिनू नदी और भुसूर नदी के दोनों किनारों पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए जल्द सर्वे किया जाएगा। इस संदर्भ में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को एक बैठक कर संबंधित विभागों को टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया।

सूची में शामिल प्रमुख बार-रेस्टोरेंट:
लूप लाउंज एंड बार, सिग्नेचर रेस्टोरेंट एंड लाउंज, द अर्बन ब्राविया, कैलोरी रेस्टोरेंट, स्काई वॉक लाउंज, स्काइस्केप बार एंड लाउंज, याराना रूफ टॉप, बेबीलॉन रूफ टॉप, मेकेनिक्स रेस्टोरेंट सहित 36 प्रतिष्ठान।

(यह खबर नगर निगम की कार्रवाई और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रकाशित की गई है।)

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