रांची: झारखंड: भाजपा विधायक समरी लाल को राहत मिला है। राजभवन ने राज्य के विधानसभा सचिवालय ने उनके फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले को खारिज कर दिया । इस मामले में वर्ष 2022 के अप्रैल में समिति ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ समरी लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।उच्च न्यायालय ने इस मामले में विचार करते हुए समरी लाल को राहत दी और उनके जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले में विजिलेंस कमिटी का गठन होगा, जो इस मामले की विस्तार से जांच करेगी। अगर इस जांच में कोई गलती प्रमाणित होती है, तो ही कमिटी इस मामले में निर्णय लेगी।
इस मामले में कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद कमिटी ने उनके प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया था।

















