NEET UG: कोर्ट ने कहा – याचिका दायर करने वाले छात्रों को छोड़कर बाकी के परिणाम होंगे जारी

इंदौर: NEET UG 2024 परीक्षा को लेकर जारी विवादों के बीच हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल उन छात्रों के परिणाम पर रोक रहेगी जिन्होंने परीक्षा को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। शेष परीक्षार्थियों के परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

बताया गया कि इस मामले में करीब 94 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर अंतिम सुनवाई 26 जून के बाद होगी। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय सभी परीक्षार्थियों पर लागू होगा। वहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि NTA 14 जून तक NEET UG 2024 का रिजल्ट जारी कर सकती है।

यह निर्देश NEET परीक्षा में धांधली, प्रश्न पत्र लीक और समय प्रबंधन की अनियमितताओं को लेकर छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के मद्देनजर दिया गया है। फिलहाल जिन परीक्षार्थियों ने कोर्ट का रुख नहीं किया है, उन्हें राहत मिली है और उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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