रांची: झारखंड में जल्द नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही नई उत्पाद नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत शराब की खुदरा दुकानों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसके लिए एनआईसी द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है।
नई नीति के तहत अब अधिकतर दुकानों में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब उपलब्ध होगी। इसके अलावा ‘ऑन शॉप’ की सुविधा भी दी जाएगी, जहां ग्राहक बैठकर शराब का सेवन कर सकेंगे। विभाग शराब की बिक्री के लिए नकद के बजाय ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देगा।
शराब बिक्री का समय भी एक घंटे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती हैं, जिसे बढ़ाकर रात 11 बजे तक किया जाएगा।
राज्य में फिलहाल 1400 से अधिक विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिनमें से कई कंपोजिट दुकानें हैं। नई नीति के लागू होने के बाद अधिकतर दुकानें कंपोजिट रूप में कार्य करेंगी।
नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी लाइसेंसी दुकान में अवैध शराब पाई गई तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तीन बार अनियमितता पाए जाने पर दंड और चौथी बार में लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बिना विभागीय अनुमोदन के सेल्समैन रखने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।
एमआरपी से अधिक दर पर शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एक व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें ही संचालित कर सकेगा। इसके लिए अधिकतम नौ समूहों की सीमा तय की गई है, जिसमें हर समूह में एक से चार दुकानें शामिल होंगी।