कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार में नाइट कर्फ्यू की घोषणा, देखिये और क्या-क्या की गई घोषणा

Patna-कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है.

आपदा प्रबंधन प्राधिकार के फैसले के अनुसार  6 जनवरी से 21 जनवरी रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा.  इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मियों की छुट्टियां 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है. सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बन्द रहेंगे,  केवल पुजारियों को ही पूजा की अनुमति दी गई है. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब,  स्टेडियम,  स्वीमिंग पूल बन्द रहेंगे. रेस्टोरेंट, ढाबा आदि 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.  शादी-विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति औरअन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी.  सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी.

आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे  तक ही खुलेगी.  रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा.  कक्षा 9  लेकर 12 तक के सभी क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खोला जाएगा. किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.

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