पालोना की नौवीं वर्चुअल बैठक, शिशु सुरक्षा अधिनियम (आईपीए) पर हुई पहल

Ranchi : पालोना ने 23 अगस्त 2024 को अपनी नौवीं वर्चुअल बैठक आयोजित की, ताकि भारत में शिशु सुरक्षा अधिनियम (आईपीए) को लागू करने के महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा की जा सके। यह बैठक पहले 17 अगस्त 2024 को निर्धारित थी।

बैठक में आईपीए की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिसका उद्देश्य भारत में शिशु हत्या, परित्याग और शिशु सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। बैठक में मुख्य चुनौतियों में इन समस्याओं की उच्च दर, अपर्याप्त रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह, समर्थन सेवाओं तक सीमित पहुंच और सार्वजनिक जागरूकता की व्यापक कमी पर प्रकाश डाला गया।

मोनिका आर्य ने 2015 से पालोना के व्यापक रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह कार्य पर जोर दिया। झारखंड से शुरू होकर यह पहल अब हरियाणा, बिहार, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्यों तक फैल गई है।

बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो सामने आए-

1- बेंगलुरु से ज्योति पांडे ने हर बैठक का दस्तावेज़ बनाने और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के डेटा को इकट्ठा करने का प्रस्ताव दिया।
2- गुमला से पूर्व सीडब्ल्यूसी सदस्य त्रिभुवन शर्मा ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के समूहों में और सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो पर बैठक के नोट्स साझा करने का सुझाव दिया।
3- विदिशा, मध्य प्रदेश से दीप सिंह ने काम शुरू करने और अन्य लोगों को भी शामिल करने का आग्रह किया।

बैठक में उपस्थित लोगों ने आईपीए पहल के लिए राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। राज्यों के बीच एकजुट प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डालेंगे और केंद्रीय सरकार के स्तर पर प्रभावी वकालत को बढ़ावा देंगे। बैठक एक मजबूत आह्वान के साथ समाप्त हुई।

प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शिशु सुरक्षा अधिनियम के बारे में मुखर होने और इस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध, निरंतर और समय देने वाले अन्य लोगों को आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।

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