चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में नहीं हुए पेश

चाईबासा : झारखंड के चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में भाजपा नेता प्रताप महतो द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद पर हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

प्रताप महतो ने 9 जुलाई 2018 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया था। मामले की सुनवाई पहले रांची स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) में चली, जिसे बाद में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चाईबासा स्थानांतरित किया गया।

चाईबासा कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद राहुल गांधी को समन जारी किया गया था, परंतु वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके पश्चात जमानतीय वारंट भी जारी हुआ, फिर भी वे अनुपस्थित रहे। इसके बाद कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया।

राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में W.P. (Cr.) No. 230/2024 के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने चाईबासा कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

अब इस मामले में अगली कार्रवाई कोर्ट द्वारा तय तिथि पर की जाएगी।

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