बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘कोई भी गड़बड़ी मिली तो रद्द कर देंगे पूरी प्रक्रिया’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 15 सितंबर को कहा कि अगर देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कार्यप्रणाली में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। अब मामले पर अंतिम सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।

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जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी

आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया तो पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी। बेंच ने साफ किया कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह पूरे भारत में लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि वह टुकड़ों में आदेश नहीं दे सकता है, बिहार एसआईआर पर अंतिम फैसला ही पूरे देश में लागू होगा।

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बिहार SIR और नेशनवाइड SIR से जुड़े मुद्दों पर 7 अक्टूबर की सुनवाई में अपनी दलीलें रख सकते हैं – SC

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह बिहार एसआईआर और नेशनवाइड एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर सात अक्टूबर की सुनवाई में अपनी दलीलें रख सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आठ सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार को 12वें जरूरी दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया था। आठ सितंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने पर चुनाव आयोग इसकी वास्तविकता की पुष्टि कर सकता है।

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