नवादा : नवादा फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली में अनेकों विस्थापितों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। नवादा व्यवहार न्यायालय सब जज प्रथम आशीष रंजन ने इजराइ वाद में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा व्यवहार न्यायालय और नवादा परिषद भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। सोमवार को नवादा समाहरणालय (Nawada Collectorate) और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने बड़ी के अधिवक्ता रंजीत पटेल के साथ पूर्व का इस्तेहार चिपकाया। बता दें कि वादी के पक्ष से अधिवक्ता रंजीत कुमार पटेल इस मामले को देख रहे हैं।
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अनिल कुमार की रिपोर्ट
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