रांची: हाइकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ईडी के गवाहों, अशोक यादव और मुकेश यादव, के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस आदेश का मूल कारण है विजय हांसदा द्वारा उन दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत ST-SC एक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका।
यह मामला हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, ईडी, और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। प्रार्थियों की ओर से हाइकोर्ट की अधिवक्ता ऋतु कुमार ने बहस की। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।