रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में पेंशन भुगतान नहीं करने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर कोर्ट में हाजिर हुए. इस दौरान अदालत ने उन पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि जब प्रार्थी को पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया गया था तो 6 साल तक मामले को क्यों लटकाया गया. आप इस पद के लायक नहीं है. जिसकी वजह से यह मामला लंबित है उनके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है.
अदालत ने 50 हजार के जुर्माने राशि जमा कराने का दिया निर्देश
चीफ इंजीनियर की ओर से अदालत से माफी मांगते हुए कहा गया कि जल्द ही प्रार्थी को पेंशन का भुगतान किया जाएगा. अदालत ने पूर्व में 50 हजार के जुर्माने की राशि भी जल्द से जल्द जमा कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करें. बता दें कि इस संबंध में उमेश प्रसाद सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर के नियम व सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने की मांग की है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास

















