RANCHI: बेटी की तबियत रहती है खराब इसलिए पूजा सिंघल को जमानत दे दी जाए.
यह अपील मनरेगा घोटाले और मनी लॉड्रिंग में आरोपी निलंबित
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के वकील ने शीर्ष अदालत में की है.

इस पर कोर्ट ने ईडी को मेडिकल रिपोर्ट वेरिफाई करके कोर्ट
में सौंपने का आदेश दिया है. इधर मामले की अगली
सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है.
मनरेगा घोटाला और मनी लांन्ड्रिंग मामले की आरोपी
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका
पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया.
सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि पूजा की बेटी की तबियत अच्छी नहीं है. उनकी बेटी को स्पीच सिंड्रोम नाम की बीमारी है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाये. जिसपर अदालत ने ईडी को यह निर्देश दिया है कि मेडिकल कंडीशन को वेरिफाई करके रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपे.
होटवार जेल में ही बीतेगी नये साल की रात
अब जब कोर्ट ने 2 जनवरी सुनवाई के लिए मुकर्रर की है तब पूजा सिंघल नये साल की रात भी होटवार जेल में ही काटेंगी.
3 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए 3 नवम्बर को याचिका खारिज कर दी थी. ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था.
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