रांचीः राज्य में अब शराब कारोबारियों को शराब दुकान के आगे ‘कृपया एमआरपी दर से ज्यादा का भुगतान न करें’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने सभी खुदरा दुकानदारों के लिए नया निर्देश जारी किया है। नये निर्देशों के अनुसार शराब की दुकानों पर शराब की प्राइस लिस्ट, शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में ‘कृपया एमआरपी दर से ज्यादा का भुगतान न करें’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, सरकारी शराब की दुकान की जगह अनुज्ञप्ति प्रदत शराब की दुकान लिखना होगा।
आयुक्त उत्पाद अमित कुमार ने सभी शराब दुकानों का पुराना डिस्प्ले बोर्ड बदलने को कहा है। यह निर्देश देसी, कंपोजिट और विदेशी सभी शराब की दुकानों पर लागु होगा। फिलहाल शराब से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 6200 459 412 और 6200 482 1331 जारी किया गया है।
रिपोर्ट- मदन


















