Ramgarh Child Labour Case: ईंट भट्ठों में बाल मजदूरी का खुलासा, DC ने Rescue कार्रवाई के दिए निर्देश

 रामगढ़ जिले में ईंट भट्ठों पर बाल मजदूरी का आरोप, 124 भट्ठों में बच्चों से काम कराने की शिकायत, प्रशासन ने रेस्क्यू के दिए निर्देश।


Ramgarh Child Labour Case रामगढ़: रामगढ़ जिले में बाल मजदूरी को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। विभिन्न इलाकों में संचालित चिमनी ईंट भट्ठों में बच्चों से अवैध रूप से काम कराए जाने की शिकायतें मिली हैं। स्थानीय जानकारों के अनुसार जिले में करीब 124 ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, जहां इस तरह की गतिविधियां जारी हैं।

बरकाकाना, पीरी, कैथा, घाटो, परेज, लोइयो, बसंतपुर, हेसागढ़ा, मांडू और दुलमी जैसे क्षेत्रों के कई भट्ठों में बच्चों से काम लिए जाने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं।


Key Highlights

  • रामगढ़ में 124 ईंट भट्ठों में बाल मजदूरी के आरोप

  • कई इलाकों में बच्चों से अवैध रूप से काम कराए जाने की शिकायत

  • बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 साल से कम बच्चों से काम कराना अपराध

  • दोषियों को 2 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है

  • प्रशासन ने जांच और बच्चों के रेस्क्यू के निर्देश दिए


Ramgarh Child Labour Case:ईंट भट्ठों में बाल मजदूरी का आरोप

सूत्रों के मुताबिक चिमनी ईंट भट्ठा संचालक नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, जो कानूनन अपराध है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत बच्चों को किसी भी होटल, ढाबा या अन्य कार्यस्थलों पर काम पर लगाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इन इलाकों में बाल श्रम के मामले सामने आ रहे हैं।

Ramgarh Child Labour Case:कानून के तहत सख्त प्रावधान

भारत में बाल मजदूरी एक गंभीर सामाजिक और गैरकानूनी समस्या मानी जाती है। Child Labour Act 1986 (संशोधित 2016) के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इस कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा या 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है।

Ramgarh Child Labour Case:प्रशासन ने दिए जांच और रेस्क्यू के निर्देश

इस मामले पर ऋतुराज (उपायुक्त, रामगढ़) ने कहा कि यदि ईंट भट्ठों में बच्चों से काम करवाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित विभागों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Saffrn

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