Ranchi : रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी का पदभार मिलने के बाद चुनाव आयोग खासा नाराज चल रहा है। चुनाव आयोग ने मामले को लेकर राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने साफ कहा है कि ऐसा करना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
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चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मंजूनाथ भजंत्री को रांची के डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करना हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन है। आयोग ने मुख्य सचिव को साफ तौर पर कहा है कि सरकार 6 दिसंबर 2021 के आदेश का पालन करे औऱ 15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग की देने की बात कही।
Ranchi : जाने क्या है पूरा मामला
बता दें कि देवघर के मधुपुर उपचुनाव के दौरान उस समय के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री को उपायुक्त पद से हटा दिया था। मंजूनाथ पर आयोग ने वोटर टर्न आउट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग-अलग आंकड़ा पेश करने का आरोप लगा था। आयोग ने मंजूनाथ को डीसी पद से हटा दिया था और भविष्य में आयोग के बिना अनुमति के चुनाव से जुड़े किसी भी कार्य में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था।
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मंजूनाथ भजंत्री ने दाखिल की थी याचिका
पद से हटाए जाने के बाद मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी और आयोग के आदेश को नियम के खिलाफ बताया था। याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में एलपीए दायर किया था। जिसके बाद 3 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के आदेश को सही बताया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आयोग का आदेश ना मानना संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने जैसा है।