Ranchi: IAS छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार, हाईकोर्ट से लगा था झटका

Ranchi: रांची के पूर्व DC छवि रंजन सेना भूमि घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं। इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को उनकी याचिका ठुकरा दी थी। छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वे 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं और अब तक 25 महीने से अधिक समय बीत चुका है। उन्होंने सजा की एक-तिहाई अवधि जेल में बिताने के आधार पर जमानत की मांग की है।

Ranchi: ईडी ने किया जमानत का विरोध

वहीं ED ने सुप्रीम कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी का तर्क है कि सजा की एक-तिहाई अवधि के आधार पर जमानत उन आरोपियों के लिए नहीं दी जा सकती, जिन पर बार-बार अपराध करने का आरोप है। ईडी ने यह भी बताया कि छवि रंजन के खिलाफ इसी जमीन घोटाले से जुड़ा एक और मामला लंबित है।

Ranchi: ईडी की छापेमारी और चार्जशीट

ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी जमीन डीड और दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस मामले में ईडी ने छवि रंजन और व्यवसायी अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि छवि रंजन ने रांची डीसी रहते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

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