Ranchi School Fee Hike Action: री-एडमिशन फीस अवैध, 10% से ज्यादा बढ़ोतरी पर सख्त कार्रवाई

रांची में निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर प्रशासन सख्त, री-एडमिशन फीस अवैध घोषित, 10% से ज्यादा बढ़ोतरी पर कार्रवाई की चेतावनी।


Ranchi School Fee Hike Action रांची: रांची में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और मनमानी वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। राजधानी रांची में सोमवार को सभी निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर शुल्क निर्धारण और शिकायतों के निस्तारण पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

Ranchi School Fee Hike Action: री-एडमिशन फीस और अतिरिक्त शुल्क पर रोक

बैठक में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा कि री-एडमिशन शुल्क लेना पूरी तरह अवैध है। इसके साथ ही ‘डेवलपमेंट फीस’ और ‘एनुअल चार्ज’ जैसे अलग-अलग मदों में अतिरिक्त राशि वसूलना भी गैरकानूनी बताया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्कूलों को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम-2017 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

Ranchi School Fee Hike Action: तीन दिन में शुल्क समिति और पीटीए गठन का निर्देश

डीसी ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे तीन दिनों के भीतर स्कूल स्तर पर शुल्क समिति और पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन (पीटीए) का गठन करें। अभिभावकों से मिली करीब 140 शिकायतों के आधार पर संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।


Key Highlights

  • रांची में निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर प्रशासन सख्त

  • री-एडमिशन फीस और अतिरिक्त चार्ज अवैध घोषित

  • 10% से अधिक फीस बढ़ाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

  • तीन दिन में शुल्क समिति और पीटीए गठन का निर्देश

  • 21 अप्रैल को होगी समीक्षा बैठक


Ranchi School Fee Hike Action: शिकायत के लिए पोर्टल और व्हाट्सएप नंबर जारी

प्रशासन ने अभिभावकों की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी की है। अभिभावक अबुआ साथी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 9430328080 व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही लिखित शिकायत जिला स्तरीय शुल्क समिति, समाहरणालय भवन में भी दी जा सकती है।

Ranchi School Fee Hike Action: 21 अप्रैल को समीक्षा, स्कूलों को देना होगा जवाब

डीसी ने बताया कि इस पूरे मामले की अगली समीक्षा बैठक 21 अप्रैल को होगी। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 20 अप्रैल तक फीस कमेटी की बैठक कर रिपोर्ट तैयार करें। यदि किसी स्कूल ने 10% से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उसे इसका पूरा ब्योरा और कारण प्रस्तुत करना होगा।

Ranchi School Fee Hike Action: फीस नहीं देने पर पढ़ाई रोकने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फीस नहीं देने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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