रांची: ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट, बोर्ड या पट्टा लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत चालान काटने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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कौन-कौन लगा सकता है नेम प्लेट?
ट्रैफिक पुलिस के आदेश के अनुसार, केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों को ही अपनी गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति होगी। इनमें शामिल हैं:
- उप विकास आयुक्त
- अपर समाहर्ता
- अपर आयुक्त
- अपर जिला दंडाधिकारी
- अनुमंडल पदाधिकारी
- पुलिस अधीक्षक
- प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)
- अंचल अधिकारी (CO)
यदि ये अधिकारी परिचालन के दौरान वाहन में मौजूद हैं, तो ही उनके वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति होगी।
क्या होगा नियम तोड़ने पर?
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अपनी गाड़ी के शीशे पर नेम प्लेट लगाता है, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीधा चालान काटा जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
रांची ट्रैफिक पुलिस की अपील
रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने वाहनों पर गैर-अधिकृत नेम प्लेट या बोर्ड लगाने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।