कोडरमाः नवलशाही थाना अंतर्गत एक विकलांग युवती से दुष्कर्म मामले में 12 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है
आरोपी रणजीत कुमार उर्फ़ रंजीत ठाकुर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ये भी पढ़ें– एसएसपी आवास में कार्यरत पुलिस कर्मी की ईलाज के दौरान मौत
मालूम हो कि नवलशाही थाना अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग युक्ति के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना हुई थी। जिसके बाद इस घटना के आरोपी रणजीत कुमार उर्फ़ रंजीत ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।