रांची: 29 साल से बकाया 1.62 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सिविल जज डीएन शुक्ला की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को डोरंडा स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय को सील करने का आदेश दिया। आदेश के बाद नाजिर जीशान इकबाल व उनकी टीम ने कार्यालय पहुंचकर सभी कर्मियों को बाहर निकालकर कार्यालय को सील कर दिया।
दरअसल, अदालत ने 13 जनवरी को ही विभाग द्वारा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को भुगतान नहीं करने के चलते विभाग की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था। यह मामला हिनू स्थित सिंह इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में 51 लाख रुपये का भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई।