झारखंड में कोचिंग सेंटरों पर नया कानून: 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थान को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

झारखंड विधानसभा ने कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक 2025 पास किया। अब 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन और बैंक गारंटी अनिवार्य होगी।


रांची: झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को शिक्षा से जुड़ा अहम कदम उठाते हुए झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों पर कड़ा नियामक ढांचा लागू होगा।

कोचिंग सेंटर के लिए प्रमुख नियम

  • 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होगी।

  • 1000 से अधिक छात्रों वाले सेंटर में मनोचिकित्सक नियुक्त करना अनिवार्य।

  • प्रत्येक छात्र को बैठने के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह देनी होगी।

  • कोचिंग संस्थान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे।

  • शुल्क, कोर्स, ट्यूटर और आधारभूत संरचना की जानकारी रेगुलेटरी कमेटी और सेंटर के वेब पोर्टल पर साझा करनी होगी।

  • शिकायत निवारण के लिए हर संस्थान को शिकायत सेल बनाना होगा।

इस विधेयक को राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

विधानसभा ने कुल पांच विधेयकों को पारित किया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने विश्वविद्यालय विधेयक और कोचिंग सेंटर विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।


Key Highlights

  • झारखंड विधानसभा ने पारित किया झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025

  • 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों पर होगा नियंत्रण

  • रजिस्ट्रेशन और बैंक गारंटी अनिवार्य

  • 1000+ छात्रों वाले संस्थान में मनोचिकित्सक की नियुक्ति जरूरी

  • कोचिंग सेंटर सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे


नए कानून के तहत कोचिंग सेंटर खोलने के लिए संस्थानों को अब छह महीने के भीतर पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी, जो पांच साल तक वैध रहेगी। हर सेंटर का अलग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा।

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