RANCHI: पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है.
जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने जेपीएससी के घेराव के मामले में उनको अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है.
सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही भी शामिल हुए थे.
जिसको लेकर इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अदालत का कहना है कि छात्रों की मांग जायज थी.
भानु प्रताप को राहत : वार्ड पार्षद वेद प्रकाश के निलंबन के खिलाफ सुनवाई
वार्ड पार्षद वेद प्रकाश के निलंबन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रार्थी वेद प्रकाश को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है. इसलिए अदालत इस मामले को फिर से नगर विकास को सुनवाई के लिए भेजती है. अब इनके मामले में नए तरीके से सुनवाई की जाए. बता दें कि चुनाव के दौरान इनकी ओर से कई तथ्य छुपाए गए थे जिसको लेकर नगर विकास विभाग में शिकायत की गई है.
संगीत शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में संगीत शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के पक्ष पर नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि जब आपकी ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी की संगीत की डिग्री स्नातक की डिग्री के समकक्ष मानी जाएगी, तो फिर प्रार्थी के डिग्री पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है. इसके बाद अदालत ने उच्च शिक्षा निदेशक को तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी. इस संबंध में देवराज चटर्जी सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है
आखिर भानु प्रताप ने क्यों कही सरकार पर मुकदमा करने की बात?
जमाबंदी दस्तावेज गायब होने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई