Ranchi- कार्मिक सचिव वंदना डाडेल को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आंवटन मामले में बड़ी राहत मिली है.
झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है.
यहां बतला दें कि कुछ दिन पूर्व ही एकल पीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
जिस समय भूमि का आवंटन किया गया था, उस दौरान वंदना डाडेल आइडा की एमडी थी.
कार्मिक सचिव वंदना डाडेल पर लगा था जमीन आंवटन में गड़बड़ी का आरोप
दावा किया गया था कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन
और उसका दर का निर्धारण किया गया.
तब अदालत ने मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और
उद्योग विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना डाडेल की भी संलिप्तता मानते हुए
उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
तब सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया था कि
आयडा में फैक्ट्री लगाने के बदले शोरूम खोलने का भी प्रावधान है.
अदालत ने जानना चाहा था कि क्या आयडा खुद इस तरह का प्रावधान कर सकता है?
अदालत को बताया गया कि आयडा के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से ऐसा करने का निर्णय लिया था.
यह भी निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री के बदले शोरूम खोलने वालों से व्यावसायिक शुल्क लिया जायेगा,
ताकि राजस्व आता रहे. अदालत को बताया गया कि जब यह निर्णय लिया गया,
तब आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना डाडेल भी बैठक में शामिल थीं..
बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दाखिल किया था याचिका
इस मामले में बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दाखिल कर यह दावा किया था कि
उसकी कंपनी भारत फोम इंडस्ट्रीज को प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटन किया गया था.
बाद में प्लांट लगाना संभव नहीं हुआ, तो कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बदल दिया
और सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर और टोयटा के वाहनों से जुड़े सेंटर खोलने की अनुमति मांगी.
तब आयडा के अध्यक्ष ने शोकॉज किया
और प्रोजेक्ट बदलने का कारण बताने को कहा था.