झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य को देवघर एयरपोर्ट मामले में बड़ी राहत दी है। 27 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इन नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था।
झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
यह मामला देवघर एयरपोर्ट पर विशेष अनुमति के बिना उड़ान संचालन को लेकर था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते एफआईआर को रद्द करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सांसदों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।


















