लखनऊ : यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री, Yogi सरकार का अहम फैसला। यूपी में संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को लागू किया जा रहा है। प्रदेश की Yogi सरकार के इस पहल को उनका अहम फैसला माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि CM Yogi आदित्यनाथ ने संपत्ति मालिक और किरायेदार के बीच आए दिन होने वाले कानून विवाद और कई बार तो फौजदारी विवाद तक की स्थिति को कानूनी तौर पर रोकने के लिए एवं उससे बचाव के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री की व्यवस्था को अमल में लाना तय हुआ है।
इस संबंधी सभी वैधानिक तैयारियां पूरी हो चली हैं। इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री की व्यवस्था एकनजर में….
बताया जा रहा है कि रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री की व्यवस्था से मकान मालिक और किरायेदार दोनों का हित सुरक्षित रहेगा। पंजीकरण कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों की ही कानूनी मान्यता होगी। संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम रखा जाएगा। एक वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये तक होगा। । एक वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये तक होगा।
इसी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में किरायेनामे को पंजीकृत कराने से मकान मालिक और किरायेदार दोनों का हित सुरक्षित रहेगा। पंजीकरण कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों की ही कानूनी मान्यता होगी।
![सीएम योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो](https://i0.wp.com/22scope.com/wp-content/uploads/2025/02/%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-1.jpg?resize=458%2C308&ssl=1)
रजिस्टर्डड रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी तौर होंगी मान्य…
बताया जा रहा है कि यूपी में अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने के कारण बहुत कम लोग इसे कराते हैं। ज्यादातर लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर किराया समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई कानूनी दावा नहीं होता है। स्टाम्प व पंजीयन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में एक साल में महज 86 हजार रेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जबकि घर से लेकर दुकान और आफिस किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में होगी।
स्टाम्प शुल्क के नियम सरल और कम करने के प्रस्ताव के साथ ही एक वर्ष तक के एग्रीमेंट वालों के लिए अलग से पोर्टल बनेगा। पोर्टल पर एक तय फार्मेट होगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकेगा। इस फार्मेंट को स्टाम्प पर चिपकाने से इसे कानूनी रूप मिल जाएगा।
रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री न कराने पर मुकदमा भी नहीं लड़ पाएंगे। अपने अधिकार सिद्ध नहीं कर पाएंगे। एग्रीमेंट पर लिखी गई शर्तं ही मान्य होंगी। उन्हीं पर दावा चलेगा।
CM Yogi आदित्यनाथ की पहल पर लागू होने जा रही नई व्यवस्था में कैबिनेट से रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को मंजूरी मिलते ही एक साल तक के एग्रीमेंट पर किराये का 2 फीसदी स्टाम्प शुल्क, दो लाख रुपये तक के किराये पर केवल 500 रुपये स्टाम्प शुल्क, पांच लाख रुपये तक के किराये पर महज 5000 रुपये स्टाम्प शुल्क और एक करोड़ या इससे ज्यादा के किराये पर केवल 20000 रुपये स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था लागू हो जाएगी।
![सीएम योगी](https://i0.wp.com/22scope.com/wp-content/uploads/2025/02/%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B2-%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%9C-2.jpg?resize=410%2C307&ssl=1)
स्टांप मंत्री रवींद्र जायसवाल बोले – नई व्यवस्था में महिलाओं में रखा गया ध्यान
प्रदेश सरकार में स्टांप और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि –‘महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। इसके अंतर्गत एक करोड़ की संपत्ति पर महिलाओं को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क में एक फीसदी की छूट दी जाती है।
…वर्तमान प्रस्ताव के तहत कोई संपत्ति यदि एक करोड़ रुपये की है तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर 90 लाख पर 7 फीसदी फीसदी स्टाम्प शुल्क व 10 लाख पर 6 फीसदी स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है। यानी अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट मिलती है।
…कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद एक करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क 7 फीसदी के स्थान पर 6 फीसदी लगेगा। इस तरह अधिकतम एक लाख रुपये का फायदा होगा। अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने की वजह से बहुत कम लोग इसे कराते हैं।
![RSS के प्रयागराज महाकुंभ कार्यक्रम में मौजूद यूपी के मंत्री रवींद्र जायसवाल](https://i0.wp.com/22scope.com/wp-content/uploads/2025/02/RSS-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AD-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%A6-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%AA-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2.jpg?resize=696%2C447&ssl=1)
…अभी केवल 100 रुपये के स्टाम्प पर समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई भी कानूनी दावा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल में महज 86000 रेंट एग्रीमेंट हुए हैं। यह हालत तब है, जब घर से लेकर दुकान और ऑफिस तक को किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में है।
…नए नियम के तहत रेंट एग्रीमेंट के लिए अलग से पोर्टल तैयार होगा। इसका एक तय फॉर्मेट होगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव करके रखा जा सकेगा। इस फॉर्मेट पर स्टाम्प को चिपकाने के बाद इसे कानूनी वैधता मिल जाएगी।
…नए रेंट एग्रीमेंट नियम के तहत एक साल तक के एग्रीमेंट पर किराए का 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क वसूला जाएगा। 2 लाख रुपये तक के किराए पर 500 रुपये स्टांप शुल्क। 5 लाख रुपये तक के किराए पर 5 हजार का स्टांप शुल्क। एक करोड़ या इससे अधिक के किराए पर 20 हजार रुपये का स्टांप शुल्क तय होगा।’