रांची: राजधानी में अपराध नियंत्रण को सख्त बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीवी कैमरा लगाने की एक नई नियमावली तैयार की है। यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जा चुका है और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सीसीटीवी कैमरा महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। इस पहल के तहत, पुलिस नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था लागू करेगी, जहां यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट को कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राजधानी को और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत, दिल्ली की तर्ज पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि गेटेड कम्यूनिटी में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु में लागू कानून के आधार पर, मॉल, होटल, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकानों जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
नए एक्ट के अनुसार, नागरिकों को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस जांच कर सके। एक्ट के लागू होने के बाद, सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। मजिस्ट्रेट को इन कैमरों की निगरानी का अधिकार होगा, जबकि पुलिस को इसका निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीसीटीवी कैमरों की अहमियत पर जोर दिया, यह कहते हुए कि अपराधों के खुलासे में ये कैमरे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।