Friday, June 27, 2025

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सरहुल मेला गैंगरेप केस: चार आरोपी पॉक्सो कोर्ट में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 30 जून को

Ranchi: पॉक्सो (POCSO) की विशेष अदालत ने सरहुल मेला गैंगरेप मामले में चार आरोपियों – विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट अब 30 जून को सजा पर सुनवाई करेगी।

यह मामला 12 अप्रैल 2024 को घटित हुआ था। जब आरोपी विपिन मुंडा और उसका दोस्त दो नाबालिग लड़कियों को सरहुल मेला घुमाने के बहाने टिकरा गांव स्थित एक मिट्टी के मकान में ले गए। वहां पहले से तीन और युवक मौजूद थे। इस बीच एक किशोरी मौका पाकर वहां से भाग निकली, लेकिन दूसरी नाबालिग लड़की के साथ पांचों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

सरहुल मेला गैंगरेप केस: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था। जिसके खिलाफ मामला बाल न्यायालय (जुवेनाइल कोर्ट) में विचाराधीन है। बाकी चार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। जिसमें अब अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है।

 

 

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