रांची : डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित सभी 38 अभियुक्तों को सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश
एसके शशि ने सजा सुनाई है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई
और 60 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं रिम्स में भर्ती लालू यादव के साथ डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद को 5
साल की सजा के साथ डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मो. सईद को 5 साल का कारावास
तथा डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है.

सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई है.
लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में आरजेडी समर्थक गायत्री देवी रो पड़ी.
लालू यादव समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था.
अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है.

वहीं सजा के एलान के पहले लालू की तबीयत बिगड़ गई. उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया.
सुबह में लालू यादव का ब्लड शुगर 160 पहुंच गया और ब्लड प्रेशर 150/70 पहुंच गया है.
डॉक्टर ने बताया कि सजा की सुनवाई होने से पहले लालू यादव रात से ही काफी तनाव में थे.
इस कारण उनका बीपी और ब्लड शुगर बढ़ गया.




रिपोर्ट : प्रोजेश दास
राजद को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए लालू प्रसाद किसके नाम पर लगाएंगे मुहर

















