दुमका पेट्रोल कांड में शाहरुख और नईम दोषी करार, सजा 28 मार्च को

दुमका पेट्रोल कांड में शाहरुख और नईम दोषी करार, सजा 28 मार्च को

23 अगस्त 2022 को किशोरी को पेट्रोल डालकर जला दिया था

रांची: दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड में मंगलवार को फैसला आया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की कोर्ट ने शाहरुख हुसैन और उसके दोस्त नईम उर्फ छोटू को दोषी करार दिया।

ये दोनों जेल में बंद हैं। सजा पर 28 मार्च को सुनवाई होगी। घटना 23 अगस्त 2022 की है। शाहरुख उसी मुहल्ले की दूसरे समुदाय की एक किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था।

स्कूल आते-जाते समय रोज परेशान करता था। जब किशोरी ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकराया तो शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। 23 अगस्त को

सुबह करीब पांच बजे वह नईम के साथ उसके घर पर पहुंचा। कमरे की खिड़की से उसपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। किशोरी ने उसे भागते हुए देख लिया था।

शोर मचाने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने पुलिस और मजिस्ट्रेट को बयान दिया था कि शाहरुख ने उसे जलाया है। हालत नाजुक होने पर उसे रिम्स, रांची रेफर कर दिया, जहां 27 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शाहरुख और नईम को गिरफ्तार कर लिया था।

Share with family and friends: