Saturday, September 27, 2025

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मछली पालन के लिए राज्य सरकार दे रही है नि:शुल्क प्रशिक्षण

पटना : मछली पालन के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने की चाहत रखने वालों के लिए बिहार सरकार एक बेहतर मौका लेकर आई है। बिहार सरकार मछली पालन के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना 2025-26 के तहत आवेदन आमंत्रित किया है। सरकार की इस पहल से न सिर्फ मछली पालकों की आय में वृद्धि होगी बल्कि मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है

मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना का लाभ लेने के लिए https://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यह मत्स्य प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें लाभार्थी के निबंधन शुल्क के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं ली जा रही है। मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर अवस्थित प्रतिष्ठित मात्स्यिकी संस्थानों में कुल 317 बैचों में राज्य के कुल 9,455 मत्स्य कृषकों/मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण योजना के तहत केवल राज्य के बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में आने-जाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को मार्ग व्यय दिया जाएगा।

100-250 रुपए तक है निबंधन शुल्क

केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कीकीनाडा में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने निबंधन के लिए दो सौ पचास रुपये (250) एवं अन्य सभी प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी एक सौ रुपए (100) निबंधन शुल्क अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे।

पहली बार प्रशिक्षण लेने वाले को दी जाएगी प्राथमिकता

इच्छुक प्रशिक्षित मत्स्य पालकों को तीन वर्ष बाद ही पुनः प्रशिक्षण के लिए चयन किया जा सकेगा। वहीं चयन में पहली बार प्रशिक्षण लेने वाले इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के इच्छुक मत्स्य पालक जो निजी/पट्टा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो। प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य हों वो आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हो और बैंक ऋण या स्वलागत से मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा चयनित हो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अथवा संबंधित कार्यालय में आवेदन समर्पित किया हो, प्रशिक्षण के पात्र होंगे।

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