Motor Vehicle Inspector Vacancy: झारखंड में मोटर यान निरीक्षक पदों पर रिक्ति को लेकर सदन में सवाल, मंत्री दीपक बिरुआ ने 46 बहाली और 21 नए पद सृजन की दी जानकारी।
Motor Vehicle Inspector Vacancy रांची: रांची में विधानसभा सत्र के दौरान परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक पदों पर रिक्तियों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब तलब किया। प्रश्न के दौरान जवाब में कथित विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया गया। इस पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में विस्तृत स्थिति स्पष्ट की।
Motor Vehicle Inspector Vacancy:46 पदों पर हुई बहाली, कुल 49 पद कार्यरत
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 46 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई थी। इससे पहले विभाग में तीन नियमित अधिकारी कार्यरत थे और छह पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे गए थे। अधियाचना के बाद 40 मोटर यान निरीक्षकों की नियुक्ति की गई।
इस प्रकार विभाग में कुल 49 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 49 अधिकारी उपलब्ध हैं। वर्तमान में एक मोटर यान निरीक्षक का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर होने के कारण वह पद अस्थायी रूप से रिक्त है, जिसे अतिरिक्त प्रभार देकर संचालित किया जा रहा है।
Key Highlights
मोटर यान निरीक्षक पदों पर रिक्ति को लेकर विधानसभा में उठा सवाल
वर्ष 2023 में 46 पदों के लिए अधियाचना, 40 की बहाली
विभाग में कुल 49 स्वीकृत पद, वर्तमान में एक पद अस्थायी रूप से रिक्त
21 नए पदों का सृजन, 31 दिसंबर के बाद रिक्ति गणना
गणना के बाद नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी
Motor Vehicle Inspector Vacancy:21 नए पद सृजित, 31 दिसंबर के बाद प्रक्रिया
मंत्री ने सदन को बताया कि विभाग ने 21 नए पदों का सृजन किया है। हालांकि नियमावली के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर को रिक्तियों और बैकलॉग की गणना की जाती है।
31 दिसंबर के बाद वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट होने पर इन 21 नए सृजित पदों और एक रिक्त पद के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
Motor Vehicle Inspector Vacancy:फिलहाल कोई नियमित रिक्ति नहीं
मंत्री दीपक बिरुआ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई स्वीकृत पद रिक्त नहीं है, जिस पर तत्काल बहाली प्रक्रिया शुरू की जानी हो। 31 दिसंबर की वार्षिक गणना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सदन में विपक्ष ने यह भी पूछा कि नए सृजित पदों पर नियुक्ति कब से शुरू होगी। इस पर मंत्री ने कहा कि अधियाचना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी और गणना के बाद ही आगे कदम उठाया जाएगा।
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