सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम को जारी करने पर राेक लगा दी है। जेएसएससी ने अप्रैल में ली गई परीक्षा का परिणाम सितंबर के  पहले सप्ताह में निकालने करने का कैलेंडर जारी किया था। शुक्रवार को जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा है कि अभी रिजल्ट वा प्रकाशित करने से कई सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना पड़ेगा। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसलिए फाइनल सुनवाई 3 सितंबर को हो।

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट पर रोक –

इस मामनले में प्रार्थी की ओर से आधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में कहा कि आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के पहले शीषर् कोर्ट से अनुमति लेने संबंधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था। । इसके बावजूद जेएसएससी ने अपनी वेबसाइट पर कैलेंडर जारी किया है कि सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

जेएसएससी की वेबसाइट को देखकर ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और आयोग को अनुमान हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट सितंबर तक रिजल्ट निकालने की अनुमति दे देगा। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ने उ उनकी दलील नहीं सुनी।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 अप्रैल को सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है,इसमें कई छात्र शामिल हुए थे, लेकिन परीणाम जारी नहीं होने के कारण इन छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 

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