Desk. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सीबीआई द्वारा अपने मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, “जब आरोपी हिरासत में हैं…यदि आप उसे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता है।
इस बीच, अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत को बताया कि मामले में मनीष सिसौदिया, विजय नायर, के कविता समेत अन्य सभी सह-आरोपियों को रिहा कर दिया गया है।
सीबीआई की ओर से मामले पर बहस करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले को शराब नीति मामले में उनके सह-अभियुक्तों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मामले में राहत पाने के लिए सत्र न्यायालय में न जाकर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।