Breaking : वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-तीन गैर मुस्लिम सदस्य हो सकेंगे, रोक लगाने से इंकार…

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Desk : सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कई दलीलों पर मान लिया है। हालांकि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है।

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Breaking : पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं-सुप्रीम कोर्ट

वक्फ की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर कोर्टे के द्वारा रोक लगाया गया है। कोर्ट का कहना है कि वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक जारी रहेगी।

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Breaking : 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे

कोर्ट का कहना है कि फिलहाल पूरे कानून को रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है लेकिन वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक जारी रहेगी। वहीं 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। वहीं कोर्ट का कहना है कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए जिससे साफ जाहिर है इस पद पर गैर मुस्लिम नही हो सकता है।

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कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से सदस्य बनाने की कोशिश हो। कोर्ट ने साफ कहा कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वहीं बोर्ड के राजस्व संबंधी मामले में कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इंकार किया है।

दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट–

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