डिजीटल डेस्क : Breaking – RG Kar मामले में Supreme सुनवाई अब 17 को, CBI से नई स्टेटस रिपोर्ट तलब। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 8-9 अगस्त को हुई मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर मामले की Supreme कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की।
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पीठ ने CBI को नए सिरे से मामले पर अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट एक हफ्ते में तैयार करने को पेश करने को कहा एवं मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
Supreme टिप्पणी – ‘जांच की दिशा पर खुले दरबार में कुछ नहीं बोलेंगे’
RG Kar मामले में Supreme कोर्ट में आज दोबारा सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बैठी तीन जजों की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से केस दर्ज करने और एफआईआर में देरी पर भी सवाल पूछा।
सीजेआई ने पूछा कि RG Kar मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष का घर कितना दूर है। इसपर सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि महज 10-15 मिनट। CBI ने कोलकाता सरकार से जनरल डायरी और उसपर एंट्री को लेकर भी सवाल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई 17 सिंतबर के लिए मुकर्रर की।
साथ ही सीजेआई ने CBI को अगले हफ्ते 17 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के बाद कहा कि ‘हमने आगे की जांच की दिशा देखी है और हम इस पर खुले दरबार में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सोमवार तक एक स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं और सीबीआई को अपनी जांच के आधार पर आगे बढ़ने दें।
सीबीआई द्वारा स्टेटस जो रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच चल रही है, इसलिए हम उन्हें एक हफ्ता और देते हैं। हम इसे मंगलवार को देखेंगे, देखते हैं तब क्या होता है और हम सीबीआई को उसकी जांच पर कोई सलाह नहीं देना चाहते’।

सॉलिसिटर जनरल बोले – मृत मेडिकल छात्रा हम सबकी बेटी, जल्द सजा हो
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा। एसजी मेहता ने जवाब दिया, ‘लगभग 15-20 मिनट का’।
फिर एसजी मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि वह हम सबकी बेटी है। मामले में दोषियों को जल्द जल्द सज दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1.47 बजे दिया गया और अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2.55 बजे की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी और जब्ती के बारे में जानना चाहा तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया रात 8.30 बजे से 10.45 बजे तक का जवाब दिया।
CBI के नमूने एम्स और सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजे जाने का लिया फैसला
इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे तो एसजी मेहता ने जवाब दिया, ‘हां’। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या रात 8:30 से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की फुटेज सीबीआई को सौंपे गए? इस पर एसजी मेहता ने जवाब दिया कि कुल 27 मिनट के 4 क्लिप सीबीआई को सौंपे गए।
एसजी ने कहा कि सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजने का फैसला किया है।पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी दी तो उसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लेकिन हमें तो यह नहीं मिली।
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 23 लोगों की मौत हुई है और यह डॉक्टरों के न आने से हुआ है।