न्यायालय ने अभियोग वाद पर संज्ञान लेते हुए पुलिस पदाधिकारी पर जारी किया सम्मन

न्यायालय ने अभियोग वाद पर संज्ञान लेते हुए पुलिस पदाधिकारी पर जारी किया सम्मन

पूर्णिया : पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां न्यायालय ने अभियोग वाद संख्या 643/23 पर संज्ञान लेते हुए पुलिस पदाधिकारी पर सम्मन जारी किया है। हालांकि मामला के हाट थाना में कांड संख्या 399/18 दर्ज किया गया था। वहीं न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी होने पर परिवादी में खुशी की लहर है। विनोद शर्मा पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया।

हालांकि इस मामले में विनोद शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा और उनके बेटे पर भी मामला दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित विनोद शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा ने न्यायालय के फैसले से काफी खुश दिखीं। उन्होंने कहा कि हम लोग निर्दोष होते हुए भी सजा काटते रहे। जो मामला नहीं भी था उसे थाना अध्यक्ष,अवर निरीक्षक, केस के आयो और डीएसपी ने सही बता कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

माननीय न्यायालय के न्याय से काफी बल मिला है। वहीं पीड़िता के अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडेय ने कहा कि इस मिसलेनियस मामले को सीजीएम साहब बड़ी गंभीरता से देखें। जिसमे मेरे मोवकिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस का कुछ बयान आता है और सीजेएम साहब ने स्पष्टीकरण पूछा तो वहां पिछला बयान बदल जाता है।

वहीं सीजेएम साहब सब कुछ समझ गए और इसके बाद श्याम किशोर यादव तत्कालीन थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक अमर कुमार सिंह,वीरेंद्र कवि केस के आयो और तत्कालीन डीएसपी आनंद पांडेय पर धारा 166 क के तहत सीजीएम साहब ने संज्ञान लिया। आगे अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडेय ने कहा कि सीजीएम साहब के द्वारा लिया गया यह फैसला अन्य पुलिस और पदाधिकारी के लिए सबक है।

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श्याम नंदन की रिपोर्ट

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