कैमूर: कैमूर में पिछले पांच वर्ष पहले एक हत्या के मामले में कोर्ट ने अब आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के फकराबाद में वर्ष 2019 में होलिका दहन के दिन तीन लोगों ने एक व्यक्ति उदय शंकर पांडेय की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए गांव के ही अनूप तिवारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।
पुलिस पूछताछ में उसने हत्या में शामिल दो अन्य लोगों बिशु चौबे और बलदाऊ चौबे के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया था। मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी शराब की तस्करी करते थे। पुलिस ने छापेमारी कर उसका शराब जब्त कर लिया था और स्वतंत्र गवाह के रूप में उदय शंकर पांडेय से हस्ताक्षर करवाया था जिसकी वजह से उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि हत्या के बाद पुलिस ने इस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया कि मृतक ने उसका शराब पकड़वाया था और इसी वजह से उसकी हत्या संभव है। कोर्ट में अधिवक्ता कमल नारायण सिंह ने बहस के दौरान यह साबित किया कि उदय शंकर पांडेय की हत्या उक्त आरोपियों ने ही की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय ने तीनों को सजा सुनाई और आजीवन कारावास की सजा दी।
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कैमूर से देवव्रत तिवारी की रिपोर्ट
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