Ranchi-न्यूज 11 का कार्यालय – अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर, रांची की अदालत ने रामवतार राजगड़िया बनाम News 11 मामले में न्यूज 11 के संचालक अरुप चटर्जी को 15 दिनों के अन्दर रामवतार राजगड़िया को 74,65,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत में अरुप चटर्जी को बिजली बिल और रख-रखाव का खर्च भी भुगतान करने को कहा है. अदालत ने 31 अक्टूबर तक News11 का कार्यालय खाली करने का आदेश सुनाया है.
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31 अक्टूबर तक न्यूज 11 का कार्यालय खाली करने का आदेश

यहां बता दें कि इस मामले में रामवतार राजगड़िया ने अरुप चटर्जी संचालक News11 के खिलाफ रांची एसडीओकोर्ट में एक वाद दायर कर मामला दर्ज करवाया था. दायर वाद में इस बात का दावा किया गया था कि News11 के द्वारा प्रार्थी को उसका किराया जो कि 90,000 रुपया प्रति माह का था, का भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही प्रतिवादी के द्वारा वादी का परिसर भी खाली नहीं किया जा रहा है. इसी मामले में यह फैसला आया है.