Maithon: नई शिक्षा नीति (National Education Policy 2020) को लागू करने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम न्यायादेश के तहत राज्यपाल के निर्देशानुसार राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट (11वीं कक्षा) में नामांकन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इस संबंध में बीएसके कॉलेज, मैथन के प्रिंसिपल डॉ. दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार कॉलेज प्रशासन ने इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में लिया गया है।
प्रिंसिपल ने यह भी स्पष्ट किया कि अब राज्य के किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई संचालित नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर इंटरमीडिएट शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालयों या स्वतंत्र इंटर कॉलेजों में दी जाएगी।
डॉ. सिंह ने छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं से बचें और कॉलेज द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इस विषय में आगे कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, कॉलेज प्रशासन उसे तत्काल सार्वजनिक करेगा।
इस निर्णय के बाद राज्य भर के कई कॉलेजों में इंटरमीडिएट नामांकन प्रक्रिया पर अचानक रोक लगने से छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसे शिक्षा के ढांचे में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
रिपोर्टः आजाद अंसारी