मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह कर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायगढ़ जिले के महाड दीवानी कोर्ट में पेश किया था। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और बॉम्बे हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को हिरासत में ले लिया और फिर कुछ देर बाद शाम 5 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।
इसके बाद नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और रात करीब साढ़े 11 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। राणे को 15,000 रुपये का जमानती मुचलका भरने और 30 अगस्त तथा 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है।
मामले की सुनवाई जज शेखबाबासो एस पाटिल ने की। अदालत ने नारायण राणे को ऐसा कोई अपराध नहीं करने का निर्देश देते हुए पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने एकत्र करने से पहले सात दिन का नोटिस देने को भी कहा।