Dhanbad: वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान अब जेल से बाहर आने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फहीम खान के परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि फहीम खान करीब 16 साल से जेल में बंद था और अब वह फिर से आजाद हवा में सांस ले सकेगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश:
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर उसकी रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में सजा काट रहा था। उसकी ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह 75 वर्ष से अधिक आयु का है, और बीमारी से ग्रसित है, इसलिए उसे मानवीय आधार पर रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस आधार पर राज्य रिव्यू बोर्ड को निर्देश दिया कि मामले की समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।
हत्या के मामले में काट रहा था सजा:
फहीम खान को 1989 में वासेपुर के सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में सजा सुनाई गई थी। वह 2009 से जेल में बंद था, और दो दशक से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। धनबाद के आपराधिक इतिहास में फहीम खान का नाम सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में शुमार रहा है।
परिवार में खुशी का माहौल:
हाईकोर्ट के फैसले के बाद फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा था कि एक दिन हमें न्याय मिलेगा। पिता की उम्र और बीमारियों को देखते हुए कोर्ट ने दया दिखाई है। इकबाल खान ने साथ ही युवाओं से अपील की कि वे अपराध की राह छोड़कर मुख्यधारा में लौटें, क्योंकि अपराध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। उन्होंने धनबाद पुलिस का भी आभार जताया और कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बेहतर दिशा में है।
वासेपुर गैंगवार के प्रमुख चेहरों में शामिल फहीम खानः
फहीम खान का नाम वासेपुर गैंगवार के प्रमुख चेहरों में शामिल रहा है। उसके नाम पर हत्या, रंगदारी, लूट और अवैध हथियार तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद वासेपुर में अपराध का ग्राफ कुछ समय के लिए कम हुआ था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उसकी रिहाई को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि परिवार और करीबी लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं।
रिपोर्टः अनिल पांडे
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