रांची: खान विभाग में मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को टल गई.
पिछली सुनवाई में मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था. सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया है माइनिंग लीज आवंटन मामले में एक जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है. सरकार के जवाब पर प्रार्थी के अधिवक्ता विशाल कुमार को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था.
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है. र्थी की ओर से कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है. इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है.

